कामगारों के लिए राहत की 14 सौगातें, सरकार के मिशन मोड में चल रही योजनाएं ।
बोर्ड के पंजीकृत मजदूरों को शादी से लेकर इलाज और मकान तक में मिल रही आर्थिक मदद
लालिमा देवी रावत
आनी , 29 जून
राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं का मकसद मजदूरों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन सुविधाएं देना है।
बोर्ड अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने हाल ही में कुल्लू ज़िले के विभिन्न उपमंडलों में आयोजित जागरूकता शिविरों में भाग लेकर कामगारों से सीधा संवाद किया और उन्हें योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वे पंजीकरण करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
पंचायत प्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका
मनरेगा समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को बोर्ड से जोड़ने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को अहम माना जा रहा है। यही कारण है कि जागरूकता शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।
जानिए योजनाएं जो कामगारों की जिंदगी बदल रही हैं
शादी पर सहायता:
पंजीकृत कामगार के स्वयं के विवाह या उनके दो बच्चों की शादी पर ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता।
मातृत्व-पितृत्व लाभ
महिला लाभार्थी को दो प्रसव तक ₹1,000 से ₹25,000 तक की सहायता और 26 सप्ताह तक का मातृत्व लाभ। पुरुष लाभार्थी को भी पितृत्व सहायता।
स्वास्थ्य सहायता
कामगार व उनके आश्रितों को इलाज के लिए ₹50,000 से ₹5 लाख तक की मदद।
शिक्षा सहायता
प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को ₹8,400 से ₹1.20 लाख तक की स्कॉलरशिप।
वृद्धावस्था पेंशन
60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन।
विकलांगता/मृत्यु पर राहत
दुर्घटना या बीमारी से विकलांग होने पर ₹500 मासिक पेंशन। मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को ₹2 से ₹4 लाख तक और अंतिम संस्कार के लिए ₹20,000 की सहायता।
बेटी के जन्म पर सहायता
दो बेटियों के जन्म पर ₹51,000 की सहायता।
दिव्यांग बच्चों की देखभाल
मानसिक रूप से मंद/दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए ₹20,000 प्रतिवर्ष।
विधवा सहायता
पंजीकृत सदस्य की विधवा को ₹1,500 प्रतिमाह।
होस्टल सुविधा
बच्चों को छात्रावास में रहने पर ₹20,000 प्रतिवर्ष की मदद।
आवास सहायता
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण में ₹1.50 लाख की अतिरिक्त सहायता।
विशेष सहायता योजना
दिव्यांग महिला/एकल महिला/तलाकशुदा महिला कामगार को घर बनाने के लिए ₹3 लाख की सहायता।
कौन कर सकता है पंजीकरण?
आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन/निर्माण कार्य में कार्य किया हो।
पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, दो फोटो और आयु प्रमाण पत्र ज़रूरी।
ऑनलाइन पंजीकरण: https://bocw.hp.nic.in
क्या कहते हैं अधिकारी:
"हमारा उद्देश्य हर पात्र मजदूर को लाभ पहुंचाना है। बोर्ड की योजनाएं मजदूरों को केवल सहायता ही नहीं, आत्मनिर्भरता भी देती हैं।"
— नरदेव सिंह कंवर, अध्यक्ष, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड
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