नए साल और शीतकालीन पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरण एस. रवीश (IAS) ने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 की धारा 111 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले की सभी नदियों, खड्डों और नालों के हाई फ्लड लेवल (HFL) क्षेत्र में आम लोगों और पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
प्रशासन के अनुसार, सर्दियों के मौसम में नदी किनारों पर फोटो, सेल्फी और मनोरंजन के लिए जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अचानक पानी छोड़े जाने, जलविद्युत परियोजनाओं से डिस्चार्ज, बर्फ जमने, फिसलन और ठंड के कारण अब तक कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं।
इन इलाकों में विशेष सतर्कता
आदेश में बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकरण और तीर्थन खड्ड सहित जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया गया है, जहां सर्दियों में खतरा और बढ़ जाता है।
उल्लंघन पर सख्त सजा
इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 8 दिन तक की जेल, या
कम से कम ₹1000 से ₹5000 तक जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
कब तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश पूरे विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए आदेशों का पालन करें और किसी भी स्थिति में नदी-नालों के खतरनाक क्षेत्रों में न जाएं।