डी पी रावत।
अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज
चंबा। चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को पॉक्सो मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 20 नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है। यह जमानत याचिका विधायक ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल की थी। अदालत ने आदेश दिया है कि विधायक पुलिस जांच में पूरा सहयोग करें।
विधायक डॉ. हंसराज पर एक युवती ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि घटना के समय वह नाबालिग थी। इसी आधार पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते विधायक ने अदालत की शरण ली थी।
जानकारी के अनुसार, सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत दी। अदालत ने साथ ही निर्देश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान विधायक जांच एजेंसी के संपर्क में रहें और जांच में बाधा न डालें।
तीसरी बार चुराह से विधायक चुने गए डॉ. हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से यह मुद्दा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर भी इस प्रकरण को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। तब तक विधायक अग्रिम जमानत पर रहेंगे। इस बीच पुलिस साक्ष्य जुटाने और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में लगी है, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने लाई जा सके।

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