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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, विधायकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई।

 



28 जुलाई

High Court issues notice to Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, hearing on petition seeking cancellation of legislature.

वरुणा विधानसभा सीट के रहने वाले केएम शंकर ने शुक्रवार को आरोप लगाते हए कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एक व्यक्ति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनका दावा था कि वे वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य हैं। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस भेजा है। एक सितंबर तक नोटिस का उत्तर दिया जा सकता है। सुनवाई को स्थगित करने का आदेश न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि सिद्धारमैया ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। शुक्रवार को वरुणा विधानसभा सीट के एम. शंकर ने कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को खुश करने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। 
व्यक्ति ने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं ने कांग्रेस को बहुमत दिलाया। गारंटी कार्ड देकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने मतदाताओं को आकर्षित किया। कांग्रेस ने कहा कि इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा अगर सरकार बनती है। युवक ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1) के तहत सिद्धारमैया को चुनौती दी है। लालच अधिनियम से प्रतिबंधित है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने मतदाताओं को गारंटी कार्ड देकर लुभाया है।

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