पंचायत प्रतिनिधियों से भी जागरूकता फैलाने का आग्रह
तहसील कल्याण अधिकारी (सदर) चंदन गुलेरिया ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी (आधार–पेंशन लिंकिंग प्रक्रिया) पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पेंशन जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है, इसलिए सभी लाभार्थी 15 दिसंबर, 2025 से पहले यह प्रक्रिया अवश्य पूरी करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि के बाद जिन पेंशनधारकों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकनी पड़ेगी। ऐसे में लाभार्थियों को अनावश्यक असुविधा हो सकती है।
अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए पेंशनधारक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण प्रस्तुत कर कार्य दिवसों में आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विभागीय रिकॉर्ड अनुसार कई पंचायतों में अभी भी बहुत कम लाभार्थियों ने ई-केवाईसी करवाया है, जो चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी पेंशन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। विभाग किसी भी पेंशनधारक की पेंशन रोकने के पक्ष में नहीं है, परंतु नियमानुसार बिना ई-केवाईसी पेंशन जारी करना संभव नहीं होगा।
चंदन गुलेरिया ने पंचायत प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पेंशनधारकों को जागरूक करें, प्रक्रिया समझाएँ और ई-केवाईसी करवाने में सहयोग दें, ताकि कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक पेंशन से वंचित न रहे।
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