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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

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 नई दिल्ली- मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि जब तक सेशन कोर्ट में अपील लंबित है तब तक हम राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है।


राहुल गांधी के मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का असली उपनाम मोदी नहीं है। उनका मूल उपनाम भुटाला है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन लोगों का नाम राहुल ने लिया है, उन्होंने केस दर्ज नहीं कराया।

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