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कुल्लू में पेट्रोल पंपों को रिज़र्व स्टॉक रखने का आदेश, गाड़ियों को तय लिमिट तक ही मिलेगा ईंधन




📍 ऑनलाइन डैस्क ब्यूरो,कुल्लू | 26 अगस्त


कुल्लू ज़िले में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-03 सहित कांडी–कटौला वैकल्पिक मार्ग भी कई जगह बंद है।

भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। प्रशासन का अनुमान है कि सड़कों की बहाली में एक से दो दिन का समय लग सकता है।

🚨 पेट्रोल पंपों पर रिज़र्व स्टॉक ज़रूरी


स्थिति को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश ने आदेश जारी किए हैं।

अब ज़िले के सभी पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए न्यूनतम रिज़र्व स्टॉक रखना अनिवार्य होगा।


25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंप

👉 5000 लीटर डीज़ल और 3000 लीटर पेट्रोल रिज़र्व


25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंप

👉 3000 लीटर डीज़ल और 2000 लीटर पेट्रोल रिज़र्व

🚗 गाड़ियों को तय लिमिट तक ही ईंधन


प्रशासन ने ईंधन की सप्लाई पर भी पाबंदी लगाई है।


हल्के वाहन (LMV): एक बार में अधिकतम 20 लीटर


भारी वाहन (HMV): 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा

👉 राहत की बात यह है कि एम्बुलेंस, फायर टेंडर, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और सड़क बहाली कार्यों में लगे वाहनों को वास्तविक ज़रूरत के अनुसार ईंधन उपलब्ध होगा।

⚠️ काला बाज़ारी पर होगी सख़्ती


किसी भी पेट्रोल पंप पर जमाखोरी या काला बाज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।


क़ानूनी प्रावधान:


IPC धारा 188, 269, 270


आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51

सज़ा: दो साल तक कैद, या जुर्माना, या दोनों


👉 कुल्लू प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और निर्धारित मात्रा में ही ईंधन भरवाएं, ताकि आपातकालीन सेवाएं बाधित न हों और ज़रूरी वाहनों को प्राथमिकता मिल सके।

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