इन किसानों को कहा गया था कि उनके जिन खातों में यह राशि आई है, उसी से इसे रिकवर किया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। अब राजस्व विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए हजारों किसानों को इसे जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इन किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं कि यह राशि 15 दिन के भीतर उनके संबंधित खाते में जमा करवाएं।
अगर उन खातों से यह राशि खर्च कर ली है तो वे निदेशक भू-अभिलेख के पास यह रकम जमा करवाएं और अगर खर्च नहीं की है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर इस राशि को निदेशक भू अभिलेख के प्रदर्शित खाते में हस्तांतरित करवाएं। इसकी रसीद भी तहसीलदार कार्यालय को भेजी जाए। अगर 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 74 में दिए प्रावधानों के अंतर्गत इसकी रिकवरी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
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